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चायना वायरस के चलते सम्पूर्ण रायपुर जिले में धारा 144 प्रभावशील

रायपुर 22 मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ. एस. भारतीदासन ने कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण की दृष्टि से रायपुर जिले के सभी नगरीय सीमा क्षेत्रों के लिये लगाई गयी धारा 144 (1) को अब पूरे रायपुर जिले के लिये तत्काल प्रभावशील कर दिया है। यह आदेश 31 मार्च या आगामी आदेशपर्यन्त प्रभावशील रहेगा ।
इसके तहत् सभी मण्डियों एवं दुकान व ठेला (सब्जी , फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाये एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं , पेट्रोल पंप, गैस ऐजेंसी , बैंकिंग सेवाएं (जिसमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे), एटीएम, मीडिया संस्थाएं, पेयजल सुविधा, सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं , फायर बिग्रेड , टेलीफोन, इंटरनेट सुविधा, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिसमें पक्की संरचनाएं ,वैध लायसेंस उपलब्ध हो एइसके अलावा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा कोविड वायरस के संदर्भ मे समय-समय पर जारी निर्देशो  के अनिवार्य रूप से पालन करने पर) ,मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेज दुकानें, डेली नीड्स एवं किराना दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक ,बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए है। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

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