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“अब समय है छोड़ने का”: अमेरिका में 30 दिन से अधिक रहने वाले विदेशी नागरिकों को चेतावनी

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि कोई विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहता है, तो उसे संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी कृषी नोएम की ओर से एक सख्त संदेश जारी किया गया है: “अब निकल जाइए और खुद ही देश छोड़िए।” इस संदेश को विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर “Message to Illegal Aliens” शीर्षक के साथ साझा किया।

किन्हें नहीं होगा असर?

इस निर्णय का सीधा प्रभाव वैध वीज़ा धारकों—जैसे कि H-1B या स्टूडेंट वीज़ा पर आने वालों—पर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह संकेत है कि अब नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई H-1B वीज़ा धारक अपनी नौकरी खो देता है और तय समय सीमा के भीतर अमेरिका नहीं छोड़ता, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है।

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स्वैच्छिक देश-त्याग को बढ़ावा

विभाग ने स्वैच्छिक रूप से देश छोड़ने को “सुरक्षित विकल्प” बताया है। पोस्ट में कहा गया, “अगर आप अवैध रूप से रह रहे हैं लेकिन अपराधी नहीं हैं, तो खुद से देश छोड़ने पर आप अपनी कमाई अपने पास रख सकते हैं।” इसके साथ ही, यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति खुद से वापस लौटते हैं, वे भविष्य में कानूनी रूप से अमेरिका आने के लिए पात्र हो सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सब्सिडी युक्त फ्लाइट की व्यवस्था भी की जा सकती है।

पालन न करने पर क्या होगा?

यदि कोई विदेशी नागरिक तय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत नहीं करता, तो उसे तुरंत देश से निकाला जा सकता है। इसके अलावा, अंतिम निष्कासन आदेश के बावजूद अमेरिका में रुकने पर प्रति दिन $998 का जुर्माना, और स्वैच्छिक वापसी का दावा करने के बाद भी न जाने पर $1,000 से $5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसे मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है।

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यह कदम अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को यह स्पष्ट संकेत देता है कि अब बिना अनुमति के रहने वालों के लिए जगह नहीं बची है। ट्रंप प्रशासन की इस नीति से अमेरिका की आव्रजन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की संभावना है।