futuredछत्तीसगढ

12 राज्यों में शुरू हुई SIR प्रक्रिया: मतदाता सूची में नाम बनाए रखने हेतु परिगणना फॉर्म भरना अनिवार्य

रायपुर, 30 अक्टूबर 2025/ निर्वाचन आयोग द्वारा देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR – Special Intensive Revision) प्रारंभ की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों को शुद्ध, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है।

इस अभियान के तहत प्रत्येक मतदाता को अपना परिगणना फॉर्म भरकर संबंधित BLO (Booth Level Officer) को जमा करवाना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मतदाता निर्धारित समय में फॉर्म नहीं भरता, तो उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

उद्देश्य

इस विशेष पुनरीक्षण का लक्ष्य है—

  1. मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाना।

  2. स्थायी रूप से निवास बदल चुके व्यक्तियों के नाम निरस्त करना।

  3. एक ही व्यक्ति का दो स्थानों पर पंजीकरण समाप्त करना।

  4. फर्जी या गलत प्रविष्टियों को हटाना।

  5. मतदाता सूची को स्वच्छ, सटीक और पारदर्शी बनाना।

पंजीकरण प्रक्रिया

मतदाता अपने फॉर्म भरने से पूर्व दो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (सफेद बैकग्राउंड सहित) तैयार रखें।
फॉर्म BLO द्वारा घर-घर पहुँचाया जाएगा, जिसे भरकर निश्चित समयावधि में उसी BLO को लौटाना होगा।

See also  छत्तीसगढ़ बना जनजातीय उद्यमिता में देश का अग्रणी राज्य, स्टार्टअप्स ने नई दिल्ली में बढ़ाया गौरव

आवश्यक दस्तावेज

फॉर्म के साथ 11 निर्धारित दस्तावेजों की सूची में से कम से कम दो दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

दस्तावेजों की सूची:

  1. सरकारी/पीएसयू पहचान पत्र या पेंशन कार्ड

  2. 01/07/1987 से पूर्व जारी कोई सरकारी प्रमाण पत्र

  3. जन्म प्रमाण पत्र

  4. पासपोर्ट

  5. मूल निवास प्रमाण पत्र

  6. 10वीं बोर्ड की अंक तालिका व प्रमाण पत्र

  7. वन अधिकार प्रमाण पत्र

  8. जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST आदि)

  9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)

  10. परिवार रजिस्टर (राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार)

  11. भूमि या गृह आवंटन प्रमाण पत्र

आयु वर्ग के अनुसार दस्तावेज़ व्यवस्था

  1. 01/07/1987 से पूर्व जन्मे मतदाताओं को – एक स्वयं का दस्तावेज पर्याप्त होगा।

  2. 01/07/1987 से 02/12/2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को – एक स्वयं का और एक माता-पिता का दस्तावेज अनिवार्य होगा।

  3. 02/12/2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को – तीन दस्तावेज (स्वयं का, माता का, पिता का) प्रस्तुत करने होंगे।

निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं, अपने परिवार और आसपास के लोगों को इस प्रक्रिया की जानकारी दें तथा दस्तावेज समय से तैयार रखें।

See also  तीन साल बाद खैरागढ़ महोत्सव लौट रहा है, संगीत और संस्कृति की झलक दिखाएगा नगर

“आपका वोट आपका अधिकार है — जागरूक बनें, परिगणना फॉर्म भरें और अपने BLO को समय पर जमा करें।”