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सोनिया, राहुल सहित कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी की पहली चार्जशीट

नई दिल्ली, 15 अप्रैल 2025/ नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को पहली बार बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। यह चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है, जहां इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।

ईडी की ओर से दाखिल इस अभियोजन शिकायत को अदालत ने दर्ज कर लिया है और एजेंसी को मामले की केस डायरी भी सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने साथ ही ईडी से सभी दस्तावेजों की साफ-सुथरी ओसीआर (OCR) फॉर्मेट में सॉफ़्ट कॉपी भी मांगी है। जांच के तहत ईडी ने 12 अप्रैल 2025 को दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में स्थित 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की। इस सिलसिले में नोटिस भी जारी किए गए। इससे पहले, मंगलवार को ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुलाया गया था।

चार्जशीट दाखिल होते ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, “नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। यह कार्रवाई बदले की राजनीति और धमकी का एक और उदाहरण है, लेकिन कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा।”

नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। जून 2022 में राहुल गांधी से पाँच दिन में करीब 50 घंटे पूछताछ हुई थी, वहीं सोनिया गांधी से जुलाई 2022 में तीन दिन में 12 घंटे से अधिक सवाल-जवाब हुए थे। इस दौरान एजेंसी ने 100 से ज्यादा सवाल पूछे थे।

क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?

यह मामला 2012 में भाजपा नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के बाद शुरू हुआ। उन्होंने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर धोखाधड़ी और हेराफेरी के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) का अधिग्रहण करने का आरोप लगाया था। यह वही कंपनी है जो घाटे में चल रहे ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार का प्रकाशन करती थी।

स्वामी का आरोप था कि कांग्रेस नेताओं ने केवल 50 लाख रुपए में यंग इंडियन लिमिटेड नामक एक कंपनी बनाकर AJL का अवैध अधिग्रहण किया ताकि दिल्ली स्थित बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की ‘हेराल्ड हाउस’ बिल्डिंग पर कब्जा किया जा सके। 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को समन जारी किया था और 2015 में इन्हें जमानत मिल गई थी। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

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