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भारतीय लोकतंत्र की आत्मा संविधान

भारत का संविधान हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जो न केवल शासन और प्रशासन का मार्गदर्शन करता है, बल्कि देश की प्रगति और स्थिरता का आधार भी है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य के रूप में परिभाषित करते हुए एक ऐसा ढांचा तैयार किया, जिसने देश को विकास और उन्नति की दिशा में अग्रसर किया।

भारत का संविधान देश के हर नागरिक को आजाद भारत में रहने का समान अधिकार देता है। इसको तैयार करने में लगभग 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग शामिल थे. वर्तमान में इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।

भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके कई हिस्से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, आयरलैंड, सोवियत संघ, और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। साथ ही किस प्रकार विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका काम करते हैं। क्या काम करते हैं, उनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इत्यादि का भी वर्णन हमारे संविधान में किया गया है।

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संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया, जो समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने का आधार बना। मौलिक अधिकार, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार, नागरिकों को अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। शिक्षा के अधिकार ने विशेष रूप से देश के साक्षरता दर को बढ़ाने और मानव संसाधन के विकास में अहम भूमिका निभाई है। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों ने शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान स्थापित हुए और भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति की।

संविधान का समाजवादी दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि देश की प्रगति का लाभ सभी वर्गों तक पहुँचे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति ने समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने में मदद की। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा करके संघीय ढाँचे ने न केवल क्षेत्रीय विकास को गति दी, बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत किया।

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भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की आत्मा है। यह न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि कानून संविधान के अनुरूप हों। जनहित याचिकाओं (PIL) और संवैधानिक समीक्षा की प्रक्रिया ने नागरिकों को न्याय दिलाने और सामाजिक सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया, जिसने धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद देश में सामाजिक समरसता को बनाए रखा। महिला सशक्तिकरण, दलित अधिकार, और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बनाई गई नीतियों ने सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित किया। आर्थिक क्षेत्र में, संविधान ने उदारीकरण, औद्योगिकीकरण, और वैश्वीकरण के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे को सक्षम बनाया। वित्त आयोग और जीएसटी जैसी व्यवस्थाएँ आर्थिक समृद्धि में सहायक रही हैं।

26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाकर हमें संविधान के महत्व और उसकी मूल भावना को याद रखने का अवसर मिलता है। यह दिन डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों के योगदान को सम्मान देने का भी प्रतीक है।

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संविधान ने न केवल लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान किया, बल्कि नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक कानून का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाए और समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे। देश में पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन को भी संविधान द्वारा सशक्त किया गया, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिली और लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें मजबूत हुईं।

हालांकि भारत ने संविधान की मदद से अभूतपूर्व प्रगति की है, फिर भी सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार और पर्यावरणीय चुनौतियाँ अब भी हमारे सामने हैं। इनसे निपटने के लिए हमें संविधान के मूल्यों को आत्मसात करना होगा और अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा।

भारत का संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिसने भारत को दुनिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे देशों में शामिल किया। यह लोकतंत्र की आत्मा है। यह संविधान की शक्ति और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि आज भारत एक प्रगतिशील, समृद्ध और समावेशी राष्ट्र है। हमें संविधान के आदर्शों को अपनाकर और उसकी रक्षा करके भारत को और अधिक उन्नति के पथ पर ले जाने का संकल्प लेना चाहिए।