छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: यूसीसी समिति, महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में 50% छूट सहित कई अहम निर्णय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC), महिलाओं के लिए भूमि रजिस्ट्री शुल्क में राहत, सैनिकों को स्टाम्प शुल्क छूट, खनन नियमों में बदलाव और पशुपालन योजनाओं सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
यूसीसी के लिए समिति बनेगी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इसका प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया।
समिति नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके लिए वेब पोर्टल के माध्यम से भी सुझाव मांगे जा सकते हैं।
महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में बड़ी राहत
कैबिनेट ने महिलाओं के हित में फैसला लेते हुए उनके नाम पर होने वाले भूमि पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
सैनिकों और वीरांगनाओं को स्टाम्प शुल्क में छूट
राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को जीवन में एक बार छत्तीसगढ़ में 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।
औद्योगिक नियमों में संशोधन
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे सेवा क्षेत्र को भूमि आवंटन में स्पष्ट पात्रता मिलेगी और Ease of Doing Business को बढ़ावा मिलेगा।
PPP मॉडल और वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं।
रेत खदानों पर नया फैसला
कैबिनेट ने गौण खनिज साधारण रेत नियम, 2025 में संशोधन कर सरकारी उपक्रमों को रेत खदानें आरक्षित करने की अनुमति दी है। इससे रेत आपूर्ति संकट कम होने और दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।
अवैध खनन पर सख्ती
गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधन कर अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम जुर्माना 25 हजार रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपये तक रखा गया है।
पशुपालन से जुड़े फैसले
दुधारू पशु प्रदाय योजना में अब सभी सामाजिक वर्गों के हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए Indian Immunologicals Limited, Hyderabad से टीकों की खरीदी की अनुमति दी गई है।
मध्यप्रदेश से मिलेगी 8,536 करोड़ की राशि
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्व बंटवारे के तहत अतिरिक्त भुगतान की वापसी पर सहमति दी। मध्यप्रदेश सरकार 2,000 करोड़ रुपये पहले दे चुकी है, जबकि शेष 8,536 करोड़ रुपये छह वार्षिक किश्तों में दिए जाएंगे।
अन्य विषयों की भी समीक्षा
बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक उपलब्धता और राज्य में LPG गैस आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

