महाराष्ट्र कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को दी मंजूरी, जबरन धर्म परिवर्तन पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान
महाराष्ट्र कैबिनेट ने ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून में जबरन या अवैध धर्म परिवर्तन कराने पर अधिकतम सात साल की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार इसे जल्द ही विधानसभा में पेश कर सकती है।
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