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ई-चालान निपटाने का आखिरी मौका, 14 मार्च को लोक अदालत में होगा समाधान

यदि आपके वाहन का ई-चालान लंबे समय से बकाया है, तो 14 मार्च आपके लिए महत्वपूर्ण तारीख साबित हो सकती है। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में इस दिन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां लंबित ई-चालानों का निपटारा किया जाएगा। यातायात पुलिस ने इसे बकाया जुर्माना जमा करने का अंतिम अवसर बताया है।

पुलिस और न्यायालय के संयुक्त प्रयास से आयोजित यह लोक अदालत भौतिक रूप से तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की जाएगी। जिन लोगों के लिए अदालत पहुंचना संभव नहीं है, वे ऑनलाइन माध्यम से भी अपने मामले का निपटारा करा सकते हैं। रायपुर में अब तक छह हजार से अधिक ई-चालानों के मामलों का पंजीकरण किया जा चुका है।

अधिकारियों के अनुसार, वाहन चालकों को चालान जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। नियमों के तहत पहले 90 दिनों तक ऑनलाइन पोर्टल पर भुगतान की सुविधा रहती है। इसके बाद 45 दिनों की अतिरिक्त अवधि मिलती है, जब मामला न्यायालय में स्थानांतरित हो जाता है। इस तरह कुल 135 दिनों का समय मिलने के बाद भी यदि चालान का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

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इस लोक अदालत में केवल वही ई-चालान शामिल किए गए हैं, जो 15 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुए थे और फिलहाल न्यायालय में लंबित हैं। यातायात पुलिस द्वारा संबंधित वाहन मालिकों को मोबाइल कॉल और व्हाट्सएप के जरिए लगातार सूचना भेजी जा रही है, ताकि वे इस अवसर का लाभ उठा सकें।

यातायात विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे 14 मार्च को आयोजित लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित ई-चालानों का निपटारा करा लें। इसके बाद पुलिस द्वारा सख्त चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किए जा सकते हैं।