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राष्ट्रपति को राज्य विधेयकों पर निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय की 3 महीने की सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा देरी के कारण बताने होंगे। निर्णय अनुच्छेद 201 की व्याख्या को लेकर ऐतिहासिक माना जा रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्यपालों को बिल पर फैसला देने के लिए मिला समय सीमा का निर्देश

तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा महीनों तक विधेयकों पर फैसला न लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिलों पर फैसला लेने की समयसीमा तय कर दी और कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी।

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