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पासपोर्ट नियमों में बदलाव: किन्हें प्रभावित करेगा? जानें पूरी जानकारी

24 फरवरी को, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र जमा करने से संबंधित नियमों में बदलाव की घोषणा की। नए नियमों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2023 या इसके बाद जन्मे बच्चों के लिए केवल एक प्रमाण पत्र मान्य होगा, और वह है – जन्म प्रमाण पत्र, जो रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स या नगरपालिका या अन्य किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो, जैसा कि पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अनिवार्य है।

1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोगों के लिए जन्म तिथि प्रमाण के वैध तरीके

इस नई अधिसूचना के अनुसार, 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोगों के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में स्वीकृत किया गया है:

  1. जन्म प्रमाण पत्र – यह रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, नगरपालिका या अन्य किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, जैसा कि पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत निर्धारित है।

  2. स्कूल प्रमाण पत्र – यह किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया ट्रांसफर या स्कूल लीविंग या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र हो सकता है, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि दी गई हो।

  3. पैन कार्ड – आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि अंकित हो।

  4. सेवा रिकॉर्ड की प्रति – सरकारी कर्मचारियों के लिए, उनके सेवा रिकॉर्ड की एक प्रति या पेंशन आदेश जो संबंधित मंत्रालय या विभाग के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रमाणित या सत्यापित हो और जिसमें उनका जन्म तिथि अंकित हो।

  5. ड्राइविंग लाइसेंस – परिवहन विभाग द्वारा संबंधित राज्य सरकार से जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आवेदक की जन्म तिथि हो।

  6. निर्वाचन फोटो आईडी कार्ड – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया चुनाव फोटो आईडी कार्ड जिसमें आवेदक की जन्म तिथि अंकित हो।

  7. जीवन बीमा पॉलिसी – भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसी जिसमें बीमा धारक की जन्म तिथि अंकित हो।

इस नए नियम के मुताबिक, पासपोर्ट नियमों में अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया है।

नतीजा

यह बदलाव उन व्यक्तियों को सीधे प्रभावित करेगा जो 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे हैं, क्योंकि उन्हें अब केवल एक विशेष प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र) जमा करना होगा। वहीं, 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोगों को कई अन्य दस्तावेजों का विकल्प मिलेगा जिनमें उनकी जन्म तिथि स्पष्ट हो।

यह नियम लोगों के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुसंगत और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।

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