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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध ठहराया, उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा 2016 में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया, उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से प्रभावित थी।

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