जन्म प्रमाण पत्र

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छत्तीसगढ़ में अब हर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन अनिवार्य, अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही वैध आधार

छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही वैध तिथि प्रमाण होगा। पुराने मैन्युअल प्रमाण पत्रों को भी अब डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किया जा सकेगा।

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पासपोर्ट नियमों में बदलाव: किन्हें प्रभावित करेगा? जानें पूरी जानकारी

24 फरवरी को, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र जमा करने से संबंधित नियमों में बदलाव की घोषणा की। नए नियमों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2023 या इसके बाद जन्मे बच्चों के लिए केवल एक प्रमाण पत्र मान्य होगा

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