केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत
दिल्ली मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा। पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें चार जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए न्यायालय में कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। शीर्ष अदालत मामले में केजरीवाल की गिरफ़्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले महीने के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिक पर सुनवाई कर रही थी।
केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई हो चुकी है। केजरीवाल को जमानत शर्तों के साथ मिली है कि वे सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, किसी फ़ाईल पर बिना एल जी की सहमति के हस्ताक्षर नहीं करेंगे तथा गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।