प्रयुक्त(Used)कारों पर जीएसटी: आसान भाषा में समझें नए नियम
हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रयुक्त (used) कारों पर जीएसटी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि अब जीएसटी सिर्फ उन विक्रेताओं पर लागू होगा जो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए कारें बेचते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से अपनी कार बेचने वाले लोग जीएसटी से मुक्त रहेंगे। यह लेख उन बदलावों को सरल भाषा में समझाता है, जो रजिस्टर्ड जीएसटी डीलरों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर लागू होंगे।
मुख्य बिंदु
व्यक्तिगत विक्रेताओं को राहत: अगर आप अपनी व्यक्तिगत कार किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं, तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा, चाहे आप उसे ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बेचें या व्यक्तिगत रूप से।
ऑनलाइन प्लेटफार्म पर प्रभाव: अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफार्म (जैसे Cars24) आपकी कार बेचता है और उससे लाभ कमाता है, तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा।
नकारात्मक मार्जिन पर जीएसटी नहीं: अगर कार बेचते वक्त नुकसान हो (यानी बिक्री मूल्य कम हो और खरीद मूल्य ज्यादा), तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी केवल तब लगेगा जब बिक्री से लाभ हो।
व्यवसायों पर जीएसटी: यदि कोई जीएसटी रजिस्टर्ड व्यवसाय (जैसे Cars24 या कोई कार डीलर) कार बेचता है और उसे लाभ होता है, तो उस लाभ पर 18% जीएसटी लगेगा।
पुराने नियम: जीएसटी के यह नियम 2018 से लागू हैं, नई घोषणा नहीं है।
कैसे काम करेगा जीएसटी
व्यक्ति ने कार किसी दूसरे व्यक्ति को बेची: अगर आप अपनी कार किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं (जैसे OLX पर), तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा।
व्यक्ति ने कार किसी रजिस्टर्ड डीलर को बेची: यदि आप अपनी कार Cars24 या किसी अन्य रजिस्टर्ड जीएसटी डीलर को बेचते हैं, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा।
रजिस्टर्ड डीलर ने कार बेची: जब कोई रजिस्टर्ड डीलर (जैसे Cars24) कार बेचता है और उसे लाभ होता है, तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर Cars24 ने कार ₹3 लाख में खरीदी और ₹3.5 लाख में बेची, तो ₹50,000 के लाभ पर जीएसटी लगेगा। पहले इस पर जीएसटी 12% था।
मार्जिन की गणना कैसे होगी?
जीएसटी केवल उस लाभ (मार्जिन) पर लगेगा, जो कार बेचने से हुआ है। इसे इस तरह से समझें:
मार्जिन = बिक्री मूल्य – मूल्यह्रास (Depreciated Value)
उदाहरण:
कार की खरीद मूल्य = ₹5 लाख
मूल्यह्रास (WDV) = ₹3.8 लाख
बिक्री मूल्य = ₹2.6 लाख
मार्जिन = ₹2.6 लाख – ₹3.8 लाख = नकारात्मक मार्जिन
इस स्थिति में जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि कोई लाभ नहीं हुआ।
लेकिन अगर मार्जिन सकारात्मक है, यानी लाभ हो रहा है, तो उस पर जीएसटी लगेगा।
इस नई व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि अगर आप अपनी व्यक्तिगत कार बेचते हैं, तो आपको जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड जीएसटी डीलर या ऑनलाइन प्लेटफार्म आपकी कार बेचते हैं और उस पर लाभ होता है, तो उन्हें 18% जीएसटी देना होगा। यह बदलाव विक्रेताओं और खरीदारों दोनों के लिए सहायक हो सकता है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि कब और किस स्थिति में जीएसटी लागू होगा।