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छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को दीपावली पर दिया 4 प्रतिशत का डीए बढ़ोतरी

छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों को दीपावली से पहले एक बड़ा गिफ्ट मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 4 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके बाद कर्मचारियों का डीए अब 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए खास तोहफा है, जो अक्टूबर महीने से प्रभावी होगा।

इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ में राजस्व अधिकारियों के लिए न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। इससे तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर न्यायालयीन कार्य के लिए सीधे अपराध दर्ज नहीं किया जा सकेगा; इसके लिए अब राजस्व विभाग से अनुमति लेनी होगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, अविनाश चंपावत ने सभी कमिश्नरों और कलेक्टरों को इस दिशा में निर्देश जारी किए हैं।

यह निर्णय छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से उठाई गई मांग का परिणाम है। सीएम साय ने आज कैबिनेट की बैठक से पहले यह बड़ी घोषणा की, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से कर्मचारी केंद्र के समान डीए की मांग कर रहे थे, और इस वृद्धि ने उनकी उम्मीदों को एक नई दिशा दी है।

सचिव के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि असंतुष्ट पक्षकारों द्वारा पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज की जा रही है, जिससे न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 के प्रविधानों का पालन नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति तब उत्पन्न हो रही है जब असंतुष्ट पक्षकारों ने सीधे सिविल न्यायालय में वाद दायर करना शुरू कर दिया है। सिविल न्यायाधीश की ओर से दिशा-निर्देशों की कमी के कारण पुलिस को प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है, और इसके चलते प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

इस प्रकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है, जिससे उनके मनोबल में भी वृद्धि होगी।

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