छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ 2016 की आपराधिक शिकायत रद्द की
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2016 में दायर एक आपराधिक शिकायत को रद्द करते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और बिना ठोस साक्ष्य के हैं। अदालत ने इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया।
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