तोता मैना जैसे पक्षी पालने से हो सकती है जेल : वन विभाग का सख्त निर्देश
रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य में तोते और अन्य संरक्षित पक्षियों की अवैध बिक्री के खिलाफ कठोर कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में इन पक्षियों की अवैध खरीदी-बिक्री के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए, वन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित मई 2022 के तहत इन पक्षियों की खरीदी-बिक्री, पालन पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है, जिसमें सजा भी शामिल है।
वन विभाग ने निर्देशित किया है कि रायपुर जिला और छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में तोते और अन्य संरक्षित पक्षियों की अवैध बिक्री के खिलाफ निगरानी बढ़ाई जाए। इसके अलावा, वन विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे इस संबंध में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना देने के लिए 18002337000 टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
वन विभाग ने इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है, जिसमें अवैध रूप से पक्षियों को पालने या बेचने की कानूनी दंड का उल्लेख किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को इस पर सख्त निगरानी रखने और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
वन विभाग के अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उड़नदस्ता समय-समय पर शहरों और अन्य स्थानों पर निगरानी करें और ऐसी अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही करें। जनता से अनुरोध है कि वे इस मामले में सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।