निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं करने वाले प्रत्याशी निर्वाचन के लिए हो सकते हैं अयोग्य

रायपुर, 10 जनवरी 2019/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ निर्वाचन-2018 में शामिल अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन के व्यय लेखा जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। वैसे सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने अपने निर्वाचन के व्यय लेखे आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन्हें जल्द नोटिस जारी कर कारण पूछा जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार व्यय लेखा समय सीमा में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रत्याशी को तीन साल तक निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-78 के तहत मतगणना के 30 दिवस के भीतर प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन व्यय का विस्तृत ब्यौरा आयोग को दाखिल करना होता है।
अभ्यर्थी अपना लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करता है। नियमानुसार 11 दिसंबर 2018 को मतगणना के दिन से 10 जनवरी 2019 को निर्वाचन व्यय ब्यौरा जमा करने का अंतिम दिन था। इसके बाद अब जिला निर्वाचन अधिकारी वैसे सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर व्यय लेखा जमा नहीं करने का कारण पूछेंगे।
नोटिस प्राप्ति के 20 दिन के भीतर इसका जवाब जमा करना होगा। श्री साहू ने बताया कि अभ्यर्थी के जवाब और जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी पर विचार उपरांत भारत निर्वाचन आयोग इस पर निर्णय लेता है।
आयोग यदि जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो धारा-10 (क) के अधीन अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के दिन से अगले 3 साल के लिए निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है तथा इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।