महंगाई3% राहत जारी करने में देरी पर पेंशनर्स महासंघ नाराज, 81 माह का लंबित एरियर भुगतान भी लंबित
रायपुर, 1 अप्रैल 2026। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई ने मध्यप्रदेश सरकार की सहमति मिलने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेंशनरों को तीन प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) की किश्त जारी नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा राज्य और जिला स्तर के अन्य पदाधिकारियों ने कहा है कि मध्यप्रदेश की सहमति मिले दस दिन से अधिक समय बीत चुका है, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार अपने ही प्रस्ताव के अनुसार महंगाई राहत का आदेश जारी नहीं कर रही है। इस विषय पर सरकार की चुप्पी आश्चर्यजनक बताई गई है।
आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक देरी नहीं है, बल्कि पेंशनरों के साथ भेदभाव और अन्याय है। एक ओर राज्य शासन ने कर्मचारियों के लिए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) का आदेश 12 जनवरी 2026 को तत्काल जारी कर दिया, वहीं दूसरी ओर पेंशनरों को अनावश्यक प्रतीक्षा में रखा जा रहा है।
महासंघ के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनरों को डीआर देने का प्रस्ताव 9 फरवरी 2026 को मध्यप्रदेश शासन को भेजा था। इस पर 23 मार्च 2026 को मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है। मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद आदेश जारी नहीं होने पर महासंघ ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
महासंघ ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को 81 माह का लंबित डीआर एरियर अब तक नहीं मिला है, जिससे लाखों पेंशनरों में असंतोष है।
महासंघ के प्रदेश पदाधिकारी जे.पी. मिश्रा (कार्यकारी प्रांताध्यक्ष), द्रौपदी यादव (प्रदेश उपाध्यक्ष), अनिल गोल्हानी (महामंत्री), टी.पी. सिंह (प्रदेश संगठन मंत्री), बी.एस. दसमेर (कोषाध्यक्ष), संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी (रायपुर), राजेश कश्यप (बिलासपुर), गुरुचरण सिंह (अंबिकापुर), आर.एन. ताटी (जगदलपुर), प्रकोष्ठ संयोजक सुरेश मिश्रा (केंद्रीय सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ, रायपुर), अनिल पाठक (सेवानिवृत्त दैनिक वेतनभोगी/कार्यभारित प्रकोष्ठ, रायपुर), लता चावड़ा (प्रदेश संयोजक, सेवानिवृत्त महिला प्रकोष्ठ) सहित विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से मांग की है कि पेंशनरों के लिए तीन प्रतिशत डीआर का आदेश तत्काल जारी किया जाए तथा 81 माह के लंबित एरियर के भुगतान पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाए।
