ताजा खबरें

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए नए आदेश जारी किए

रायपुर, 24 नवंबर 2025/ सुप्रीम कोर्ट द्वारा Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 में जारी दिशा-निर्देशों के पालन में तथा छत्तीसगढ़ शासन के पशुधन विकास विभाग के पत्र क्रमांक E-166671 & 153108/LAW-42/1802/2025/1724 दिनांक 13 नवंबर 2025 के आधार पर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार राज्य के प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य या संस्था प्रमुख को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि स्कूल परिसर या उसके आसपास यदि आवारा कुत्ते दिखाई दें, तो इसकी तत्काल सूचना ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निगम के डॉग क्रैचर नोडल अधिकारी को दें। इसके साथ ही स्कूल परिसर में कुत्तों का प्रवेश रोकने के लिए आवश्यक अवरोधक उपाय अपनाए जाएँ।

यदि किसी बच्चे को आवारा कुत्ते द्वारा काटे जाने की घटना होती है, तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाना स्कूल प्रशासन की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी, ताकि समय पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

See also  तानवट में पहली बार आयोजित हुआ लालसिंह मांझी शहीद गौरव दिवस, प्रतिमा स्थापना और वार्षिक आयोजन का संकल्प

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का उद्देश्य सभी स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित, भय-मुक्त और अनुकूल वातावरण तैयार करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और पशुधन विकास विभाग के मार्गदर्शन में यह पहल पूरे प्रदेश में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ लागू की जा रही है।

शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों, बीईओ, बीआरसी, सीआरसी और स्कूल प्रबंधन समितियों से अपेक्षा की है कि वे इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।