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कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया

प्रसिद्ध स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनके कथित अपमानजनक बयान के लिए मुंबई में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी, जब यह देखा गया कि वह महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा शारीरिक हिंसा की धमकियों के कारण कोर्ट का रुख नहीं कर पा रहे थे। अंतरिम आदेश, जो कामरा को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान कर रहा था, आज समाप्त हो रहा है।

कामरा ने अपने एक स्टैंड-अप शो में एक पैरोडी गाना गाया था, जिसमें ‘गद्दार’ (देशद्रोही) का जिक्र किया गया था। यह संदर्भ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में माना गया था, जिन्होंने उधव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ हाथ मिला लिया था। शिंदे का यह कदम शिवसेना के अंदर विभाजन का कारण बना और शिंदे गुट ने अंततः बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सत्ता हासिल की।

कामरा के खिलाफ शिवसेना विधायक मुराजी पटेल की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता (BNS) की धाराओं 353(1)(b), 353(2) (सार्वजनिक गड़बड़ी) और 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि कामरा तमिलनाडु के विलुप्पुरम के निवासी हैं, FIR मुंबई में दर्ज की गई है।

कामरा ने अदालत से मामले को रद्द करने की अपील की है, यह कहते हुए कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया और राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

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