ट्रैफिक नियम: कार में ब्लैक फिल्म लगवाने के उपाय
यदि आपकी गाड़ी में शीशे का रंग काला है तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। लेकिन हम आपको यह तरीका बता रहे हैं जिसके बाद चालान नहीं कटेगा और आप अपनी कार में ब्लैक फिल्म लगा पाएंगे। बहुत से लोग अपनी गाड़ी के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगवा लेते हैं, ऐसा लोग शौकिया या स्वैग जमाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गाड़ी के शीशे काले करवाना यातायात के नियमों का उल्लंघन है, साथ ही यह गैरकानूनी भी है।
ट्रैफिक नियमों के अनुसार कार के शीशों पर जीरो विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म लगाने पर चालान करने का प्रावधान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुछ नियमों का पालन करके इनका उपयोग किया जा सकता है। अगर आप भी अपनी गाड़ी के शीशों को काला करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको इससे जुड़े नियमों को जरूर जान लेना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने साल 2012 में कारों के काले शीशे को लेकर एक फैसला जारी किया था। न्यायालय के नियमों के अनुसार किसी भी कार के फ्रंट और बैक ग्लास में न्यूनतम 70 प्रतिशत की विजिबिलिटी होना अनिवार्य है। इसका अर्थ यह है कि कम से कम 70 प्रतिशत बाहरी लाइट कार के अंदर जानी चाहिए। वहीं साइड के शीशों के लिए यह नियम 50 प्रतिशत का है, यानी शीशों से कम से कम 50% लाइट अंदर जानी चाहिए।
यदि आपकी गाड़ी में नियमों से अधिक शीशे का रंग काला है तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। लेकिन यदि आप ब्लैक फिल्म लगवाना ही चाहते हैं, तो अगले और पिछले शीशों पर 70 प्रतिशत विजिबिलिटी और साइड के शीशों पर 50% विजिबिलिटी वाली फिल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती है, क्योंकि यह नियमों के अनुसार है।