राष्ट्रपति को राज्य विधेयकों पर निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय की 3 महीने की सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा देरी के कारण बताने होंगे। निर्णय अनुच्छेद 201 की व्याख्या को लेकर ऐतिहासिक माना जा रहा है।
Read more