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सुप्रीम कोर्ट कार्यालयों में बदलाव: दूसरी और चौथी शनिवार की छुट्टियां खत्म, अब सभी शनिवार काम होगा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और उससे जुड़े कार्यालयों में दूसरी और चौथी शनिवार की छुट्टियों को समाप्त कर दिया है। यह आदेश राष्ट्रपति की मंजूरी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर जारी किया गया है।

यह नया नियम 14 जून 2025 से प्रभावी होगा और पूरी तरह से 14 जुलाई 2025 से लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत अब सभी शनिवार को कोर्ट कार्यालय खुले रहेंगे, जब तक कि भविष्य में कोई और आदेश न आए।

इस निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 145 की शक्तियों का उपयोग करते हुए 2013 के आदेश की कक्षा 2 में संशोधन कर लागू किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य कोर्ट कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाना बताया जा रहा है।

इस तरह, कोर्ट के कामकाज का नया स्वरूप प्रभावी होगा, जिससे न्यायालय की प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार और तेज़ी आने की उम्मीद है।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह कदम न्यायिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है ताकि जनता को न्याय समय पर और बेहतर तरीके से मिल सके।

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