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जानिए, प्राईवेट स्कूलों में आर.टी.ई. के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन कब से शुरू हो रहें हैं

रायपुर, 09 मई 2018/निजी विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन आवेदन 09 मई 2018 से प्रारंभ हो गई है। ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई 2018 निर्धारित की गई है।

अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के परिवार के  बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाना है। प्रवेश की कार्यवाही शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए होगी।

लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाईन सिस्टम के तहत राज्य के समस्त पात्र निजी विद्यालयों को पंजीकृत किया गया है। पोर्टल में निजी विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में नोडल अधिकारियों की जानकारी दी गई है तथा राज्य के समस्त निजी विद्यालयों को मोहल्ला, पारा एवं ग्राम पंचायत के साथ आर.टी.ई के अंतर्गत जोड़ा गया है।

राज्य के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को दो-तीन चरणों में प्रशिक्षित भी किया गया है। ऑनलाईन के तहत प्रवेश की कार्यवाही 9 मई से 26 मई 2018 तक की जाएगी। प्रदेश में ऑनलाईन सिस्टम के अंतर्गत 6213 निजी विद्यालयों का पंजीकरण किया गया है।

इन विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं में दर्ज संख्या का 25 प्रतिशत सीट आर.टी.ई. की धारा 12 के अंतर्गत आरक्षित रखा गया है। प्रवेश हेतु बच्चों को ऑनलाईन सुविधा जनसेवा केन्द्र, इंटरनेट कैफे एवं अन्य स्थानों पर नोडल अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में भी जानकारी भरने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रवेश प्रक्रिया की किसी भी कि जानकारी हेतु मिस्डकॉल हेल्पलाईन नम्बर 011-395-89101 की व्यवस्था की गई है।