संजय राउत 100 करोड़ के मानहानि मामले में दोषी, 15 दिन की सजा और जुर्माना
उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत पर आरोप था कि उन्होंने सोमैया दंपत्ति को शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल बताया था। इस आरोप के बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस दायर किया।
मानहानि के इस मामले में संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। मझगांव स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की 25वीं अदालत ने गुरुवार को डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। उन्हें आईपीसी की धारा 500 के तहत यह सजा सुनाई गई है।
मेधा सोमैया की शिकायत में कहा गया था कि संजय राउत के आरोप निराधार और अपमानजनक थे। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी ने बताया कि राउत द्वारा उन पर और उनके पति पर मीरा भायंदर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले इलाके में शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया गया, जो झूठा था। उन्होंने यह भी कहा कि राउत द्वारा मीडिया के सामने दिए गए बयान उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से थे।