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इस राज्य में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया जाएगा

 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। यह कदम राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन करने जा रही है, ताकि जबरन धर्मांतरण और दुराचार करने वालों को कठोरतम सजा दी जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को किसी भी हालत में जीवन जीने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।

इससे पहले, मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, जिसका उद्देश्य गैरकानूनी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना था। अब, नए संशोधन के तहत, जबरन धर्मांतरण कराने वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है।

इस घोषणा के साथ, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां जबरन धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान होगा। यह कदम राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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