अब ई-रिक्शा खरीदने 90 दिन पूर्व का पंजीयन होना जरूरी नहीं
मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत ई-रिक्शा खरीदने वाले असंगठित कर्मकारों का छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में 90 दिन पूर्व का पंजीयन होना जरूरी नही हैं।
इसके अलावा आर.टी.ओ. से व्यावसायिक वाहन चालक का स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र लेने की भी जरूरत नहीं है। ई-रिक्शा खरीदने वाले पात्र हितग्राहियों को एकमुश्त 50 हजार रूपए अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से आदेश जारी कर दिया गया है।
योजना के तहत 50 हजार रूपए की अनुदान राशि छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा दी जाएगी। दस हजार रूपये स्वयं हितग्राही को खर्च करना होगा और शेष राशि बैंक से ऋण लेना होगा।
बैंक द्वारा हितग्राही को ऋण स्वीकृत करने औेर हितग्राही का अंशदान जमा होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मंडल द्वारा हितग्राही के खातेे में 50 हजार रूपए की अनुदान राशि एकमुश्त जमा करा दी जाएगी।
सहायता के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। हितग्राही को सहायता के लिए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीयन कराना जरूरी है।
ई-रिक्शा खरीदने के इच्छुक आवेदक अपना आवेदन संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त , श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करा सक्ते हैं ।