छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ‘चाइनीज़ मांझा’ पर सख़्त रुख अपनाया, राज्यभर में सख़्त कार्रवाई के निर्देश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चाइनीज़ सिंथेटिक मांझा के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जनवरी 2025 में सात साल के बच्चे की मौत के बाद स्वप्रेरित जनहित याचिका के तहत आया। अदालत ने राज्य सरकार को निगरानी बढ़ाने, दुकानदारों पर कार्रवाई करने और जनता को जागरूक करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। पीड़ित परिवार को मुआवज़ा दिया गया और अब याचिका निस्तारित कर दी गई है।
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