कैबिनेट बैठक में M-URJA अभियान को मंजूरी, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
03 दिसम्बर 2025/ मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाले मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
M-URJA अभियान से घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
राज्य में 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू हो गया है। इसके अंतर्गत:
-
घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
-
यह छूट 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी प्रदान की जाएगी।
-
200 से 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50 प्रतिशत छूट जारी रहेगी। इस अवधि में लगभग 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे और वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कर सकेंगे।
पूरे अभियान का लाभ राज्य के 42 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी पात्र उपभोक्ताओं को उपलब्ध रहेगा।
अतिरिक्त सब्सिडी
राज्य शासन द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जा रही है:
-
1 किलोवॉट सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये
-
2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता पर 30,000 रुपये
यह पहल राज्य को हाफ बिजली से फ्री बिजली की दिशा में आगे बढ़ाएगी और सौर ऊर्जा को घर-घर तक पहुंचाएगी।
भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन करने का निर्णय लिया। इससे:
-
स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा
-
जेम पोर्टल में क्रय प्रक्रिया और स्पष्ट होगी
-
पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी
-
समय और संसाधनों की बचत होगी
निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। इससे निजी विश्वविद्यालयों के विनियमन और संचालन में सुधार होगा।
दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
नया दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025:
-
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करेगा
-
रोजगार बढ़ाने में सहायक होगा
-
श्रमिकों और संस्थानों दोनों के लिए अधिक स्पष्ट व सरल व्यवस्था प्रदान करेगा
