हरियाणा सरकार ने ईद-उल-फितर को घोषित किया प्रतिबंधित अवकाश, गजटेड अवकाश में बदलाव
हरियाणा सरकार ने गुरुवार (27 मार्च 2025) को घोषणा की कि इस साल ईद-उल-फितर 31 मार्च को गजटेड अवकाश की बजाय प्रतिबंधित अवकाश के रूप में मनाई जाएगी।
राज्य सरकार ने कहा कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2024-2025 का समापन होने के कारण यह फैसला लिया गया है। सरकार द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना में कहा गया, “26 दिसंबर 2024 को जारी सरकारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह सूचित किया जाता है कि ईद-उल-फितर, यानी 31 मार्च 2025, को गजटेड अवकाश के बजाय प्रतिबंधित अवकाश (सूची-II) के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 29 और 30 मार्च 2025 को सप्ताहांत के अवकाश हैं और 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-2025 के समापन का दिन है।”
भारत में, चांद देखने के आधार पर ईद-उल-फितर 31 मार्च, शुक्रवार को मनाई जा सकती है, जो इस साल वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन भी है।
इस फैसले के बाद, राज्य में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ईद के दिन छुट्टी के बजाय सीमित समय तक अवकाश का लाभ उठा सकेंगे।