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छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय सेवा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियम-2010

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय सेवा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियम 2010 की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में सात दिसम्बर 2010 को जारी कर दी गई है। शासन द्वारा घोषित किए गए प्रदेश के 70 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची वेबसाइट सीजी डॉट जीओव्ही डॉट इन या सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन/जीएडीओएनएलआईएनई (http://cg.gov.in या http://cg.nic.in/gadonline) पर देखी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा घोषित उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा शासन स्तर पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर शासकीय सेवा में नियुक्ति की मांग की जा रही है। इसके संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्ष, सभी संभागीय आयुक्त, सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी कार्यालयों, विभागीय वेबसाइट और सूचना पटल में प्रदर्शित करने के साथ-साथ, भर्ती नियमों एवं योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी का समाचार पत्रों के माध्यम से भी समाचार के रूप में विस्तृत प्रचार-प्रसार करे, जिससे शासन द्वारा चिन्हित उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा नियमानुसार आवेदन आदि संबंधित कार्यालयों में प्रस्तुत किए जा सके। परिपत्र में कहा गया है जिला स्तर पर कलेक्टर सभी जिला प्रमुखों की बैठक आयोजित कर उन्हें भर्ती नियमों की जानकारी देते हुए रिक्त पदों के विरूध्द आवेदन प्राप्त करने एवं नियुक्ति की कार्रवाई करने के निर्देश दें। विभाग प्रमुख भी जिला स्तरीय अधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी करें। रिक्त पदों की जानकारी संचालक एवं खेल एवं युवा कल्याण को भी उपलब्ध कराने की बात परिपत्र में कही गई है, ताकि राज्य स्तर पर भी उनका प्रचार-प्रसार किया जा सके। विभिन्न कार्यालयों में भर्ती नियमों के अंतर्गत की गई नियुक्तियों की जानकारी 31 मार्च 2011 तक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को अनिवार्य रूप से भेजने के लिए कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि 7 दिसम्बर 2010 को राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय सेवा में उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियम- 2010 छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति करने की नीति 2007 से शासित होंगे। ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त है। राज्य शासन के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेंणी के रिक्त पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर विभाग के जिला प्रमुख, संभाग स्तर पर संभागीय अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष तथा शासन स्तर पर संबंधित विभाग के सचिव नियुक्ति प्राधिकारी हाेंगे। पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ी रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर, नियुक्ति प्राधिकारी को उस विशिष्ट रिक्त पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य संबंधित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न करनी होगी तथा उसकी एक प्रति आयुक्त खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भी अग्रेषित करेंगे। यदि आवेदित पद अभिलेख के अनुसार रिक्त है, तो आरक्षण रोस्टर नियम का कठोरता से पालन करते हुए उसके आवेदन की छानबीन करने के बाद रिक्त पद के विरूध्द उत्कृष्ट खिलाड़ी को नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियम के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) के पदों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा उसकी प्रति आयुक्त खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भी देनी होगी। उक्त पद के लिए आवेदक के योग्य होने की दिशा में नियुक्त प्राधिकारी राज्य लोक सेवा आयोग से जांच और लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद संबंधित उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर सकेंंगे। जारी नियम के अनुसार ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक, एशियाड, कामनवेल्थ, एशियन चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है। वे राज्य शासन की सेवा में पुलिस विभाग, (होमगार्ड सहित) वन विभाग, जेल विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आबकारी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग में द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए अपना आवेदन विभागीय सचिव को प्रस्तुत करेंगे। विभाग द्वारा नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार दी जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए पात्रता वही होगी जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 में निर्धारित है।
राज्य शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए आयु सीमा के संबंध में ऐसे निर्देश लागू होंगे जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किया जाए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं एवं अन्य योग्यताएं वही होंगी जो विभागीय सेवाभर्ती नियमों में उल्लेखित है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 तथा महिलाओं, नि:शक्तजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण संबंधी निर्देश और नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में नियुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे। नियम के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र के सात दिसम्बर 2010 के अंक का अवलोकन किया जा सकता है।

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