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विशेष योग्य जन मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन करें

सीकर 18 जनवरी। सहायक निदेशक ओमप्रकाश राहड़ ने बताया कि राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत चलन निः शक्तता वाले विशेष योग्यजनों को जो कि मोटराईज्ड ट्राई – साईकिल चलाने में सक्षम हो को नियमित अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा के लिए सुलभ आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले मेंं 25 मोटराईज्ड ट्राई – साईकिल निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।

 उन्होने बताया कि मोटराईज्ड ट्राई -साईकिल के लिए पात्रता, शर्ते एवं वान्छित दस्तावेज इस प्रकार से है। आय प्रमाण -पत्र में माता-पिता, अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो तथा आय पमाण – पत्र 6 माह से पुराना नहीं हो। निःशक्ता पर््रमाण -पत्र- चिकित्सा प्राधिकारी, चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिाशत या उससे अधिक की चलन निःशक्ता प्रमाण -पत्र तथा अभ्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो एवं नियमित अध्ययनरत होने का विद्यालय, महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण -पत्र तथा अभ्यार्थी न्यूनतम 10वीं कक्षा उर्तीण हो। अभ्यार्थी पूर्व में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजनान्तर्गत मोटराईज्ड ट्राई -साईकिल, बैट्री चलीत वाहन प्राप्त न किया हो का शपथ – पत्र साथ लगायें। अभ्यार्थी की चार फोटोग्राफ, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार एवं भामाशाह कार्ड की छायाप्रति, अभ्यार्थी मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल चलाने में सक्षम हों। आवेदन की प्रकिय ा- अभ्यार्थी द्वारा योजना की पात्रता एवं शर्तो के अनुरूप निर्धारित आवेदन भरकर मय वांछित पूर्ण दस्तावेजों के साथ सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सीकर के  कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। चयन का अन्तिम निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

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