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भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए व्यापमं का नया नियम — अब अभ्यर्थियों के लिए जारी हुआ कपड़ों का कलर कोड

छत्तीसगढ़ व्यापमं ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब उम्मीदवारों के लिए कपड़ों का कलर कोड तय किया गया है। यह व्यवस्था सबसे पहले आगामी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा से लागू होगी।

व्यापमं के नए निर्देशों के मुताबिक काले, नीले, हरे, गहरे चॉकलेटी और मरून रंग के कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी अभ्यर्थियों को अब सिर्फ हल्के रंगों के आधी बांह के कपड़े पहनकर ही परीक्षा देने आना होगा।

इसलिए लिया गया फैसला

दरअसल, 9 नवंबर को होने जा रही ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी या विवाद न हो, इसके लिए व्यापमं ने पहले से ही यह स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। पिछली परीक्षाओं में कई केंद्रों पर गहरे रंग के कपड़ों को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी, क्योंकि पर्यवेक्षकों को उनमें छिपे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कैमरे की जांच में दिक्कत होती थी। इसी वजह से अब रंग को लेकर स्पष्ट नियम लागू किया गया है।

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नकल प्रकरण के बाद कड़े हुए नियम

यह सख्ती दरअसल जुलाई 2025 में सामने आए नकल प्रकरण के बाद की जा रही है। 13 जुलाई को पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में बिलासपुर के एक केंद्र पर नकल का मामला पकड़ा गया था। इसके बाद व्यापमं ने 14 जुलाई को नया परिपत्र जारी कर यह अनिवार्य किया कि सभी परीक्षार्थी हल्के रंग के कपड़े पहनें और कपड़ों की बांह आधी हो, ताकि नकल के साधन छिपाना संभव न हो।

हालांकि बाद में यह देखा गया कि कुछ परीक्षाओं में ‘हल्के रंग’ की परिभाषा को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही थी। कई अभ्यर्थी गहरे शेड के कपड़े पहनने के कारण परीक्षा से वंचित भी हुए। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब व्यापमं ने स्पष्ट कलर कोड लागू करने का निर्णय लिया है।

3 नवंबर को जारी होंगे एडमिट कार्ड

ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष एवं महिला) भर्ती के लिए एडमिट कार्ड 3 नवंबर 2025 को जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के तहत आयोजित की जा रही है। कुल 200 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया जारी है।

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परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू होगी, और अभ्यर्थियों को 10:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ कोई एक फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) लाना जरूरी होगा।

व्यापमं अधिकारियों का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और नकल पूरी तरह रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को न्यायपूर्ण अवसर मिल सके।