वाराणसी में गंगा में नाव पर इफ्तार का मामला, 14 आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
गंगा नदी में नाव पर इफ्तार करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 14 मुस्लिम युवकों को वाराणसी की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार यादव ने सुनाया।
यह मामला उस समय चर्चा में आया जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए, जिनमें युवक नाव पर इफ्तार करते नजर आए। इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि इस दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और नदी को प्रदूषित करने जैसी गतिविधियां हुईं।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इनमें धार्मिक स्थल को अपवित्र करने, आपसी वैमनस्य फैलाने, सार्वजनिक उपद्रव और जल स्रोत को दूषित करने जैसे आरोप शामिल हैं। इसके साथ ही जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत भी कार्रवाई की गई है।
जांच के दौरान पुलिस ने मामला और गंभीर करते हुए जबरन वसूली से संबंधित धारा भी जोड़ी। नाव मालिकों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने जबरन नाव का उपयोग किया था।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

