सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर दिया निर्णय, आज की सुनवाई में क्या हुआ
नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ (संशोधन) कानून, 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, जब तक कि अगले आदेश जारी नहीं किए जाते। इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है, जबकि याचिकाकर्ताओं को सरकार के जवाब आने के 5 दिन बाद अपना पक्ष रखना होगा। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी।
कोर्ट के आदेश और निर्देश
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन शामिल थे, ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:
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नई नियुक्तियों पर रोक: वक्फ बोर्ड या परिषद में नए संशोधन के तहत कोई नियुक्ति नहीं होगी।
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वक्फ-बाय-यूजर संपत्तियों पर कार्रवाई: सरकार को पंजीकृत और अधिसूचित वक्फ-बाय-यूजर संपत्तियों को अगली सुनवाई तक अधिसूचित करने से रोका गया है। हालांकि, अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई की छूट दी गई है।
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केंद्र से जवाब: केंद्र सरकार को 7 दिनों में जवाब देना होगा, और याचिकाकर्ताओं को इसके बाद 5 दिनों में जवाब देना होगा।
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अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि नए कानून के तहत कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संसद द्वारा पारित कानून को रोकने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है, लेकिन सरकार दैनिक सुनवाई के लिए तैयार है।
जनता की प्रतिक्रियाएं
फैसले के बाद जनता में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह कानून संसद द्वारा पारित किया गया था। दूसरी ओर, कुछ लोगों ने कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया, इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम माना। यह मामला धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील है, जिसके कारण विभिन्न समुदायों में इस पर गहन चर्चा हो रही है।
कानून की पृष्ठभूमि
वक्फ (संशोधन) कानून, 2025 को 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में 288 वोटों के पक्ष और 232 वोटों के विरोध में पारित किया गया था। इसके बाद, 12 घंटे से अधिक की बहस के बाद राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दी। राष्ट्रपति की मंजूरी 5 अप्रैल 2025 को मिली, और यह कानून 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।