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हरियाणा सरकार ने ईद-उल-फितर को घोषित किया प्रतिबंधित अवकाश, गजटेड अवकाश में बदलाव

हरियाणा सरकार ने 31 मार्च को ईद-उल-फितर को गजटेड अवकाश की बजाय प्रतिबंधित अवकाश के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय वित्तीय वर्ष 2024-2025 के समापन के कारण लिया गया है, क्योंकि 31 मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है।

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