पर्यावरण की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘पूर्वव्यापी मंजूरी’ पर रोक, 2017 और 2021 की अधिसूचनाएं अवैध घोषित
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 और 2021 की पर्यावरणीय अधिसूचनाओं को असंवैधानिक करार देते हुए ‘पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी’ की व्यवस्था को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कदम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं।
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