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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बिना कानूनी प्रक्रिया और 15 दिन के नोटिस के बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी अवैध निर्माण की तोड़फोड़ (बुलडोजर कार्रवाई) तब तक नहीं की जा सकती जब तक संबंधित संपत्ति के मालिक को 15 दिन का नोटिस न दिया जाए और सभी कानूनी दिशा-निर्देशों का पालन न किया जाए।

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बहराइच में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई, 23 भवन होंगे ध्वस्त

बहराइच जिले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा 23 अवैध भवनों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इनमें दुकानें, छोटे-बड़े मकान और टीन शेड शामिल हैं। प्रशासन ने नोटिस और मुनादी के बाद भी कब्जाधारियों ने अतिक्रमण नहीं छोड़ा, जिसके चलते अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जा रही है।”

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