राष्ट्रीय एवं मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दलों को प्रचार के लिए दूरदर्शन-आकाशवाणी पर मिलेगा निःशुल्क समय
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण माध्यमों (दूरदर्शन एवं आकाशवाणी) पर प्रचार के लिए समान समय उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।
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