सुप्रीम कोर्ट का फैसला: चयन प्रक्रिया रद्द होने के बाद भी “निर्दोष” सहायक शिक्षक फिलहाल रहेंगे पद पर, दिसंबर तक नई भर्ती पूरी करने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सहायक शिक्षकों को अस्थायी राहत देते हुए कहा है कि जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, वे फिलहाल अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 31 मई 2025 तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर, पूरी चयन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी की जाए।
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