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न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की वकालत अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट ने दी स्पष्टता

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की वकालत की शर्त को बहाल करते हुए यह स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगा। पहले से अधिसूचित भर्तियों पर यह शर्त प्रभावी नहीं होगी। साथ ही, लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अब पुनः शुरू किया जा सकता है।

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