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सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु पुलिस से सद्गुरु जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की रिपोर्ट मांगी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को आगे की कार्रवाई से रोका और मामले को सीधे अपने पास स्थानांतरित किया।

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बुलडोजर एक्शन: सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर हो या दरगाह, कोई भी धार्मिक इमारत लोगों की जिंदगी में बाधा नहीं बन सकती। जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि अवैध निर्माण किसी का हो, कार्रवाई सभी पर होनी चाहिए।

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