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सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम्स और CGST अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के अधिकार पर कड़ी शर्तें लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम्स और CGST एक्ट के तहत गिरफ्तारी के अधिकार पर कड़ी शर्तें लागू की हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि कस्टम्स अधिकारियों को गिरफ्तारियां करने से पहले ठोस सबूत और उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि टैक्स अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी की धमकी देकर कर वसूलने का दुरुपयोग अवैध है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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