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क्या राज्यपाल की मर्ज़ी पर चलेगी चुनी हुई सरकार? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल

सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक पीठ ने बुधवार को यह सवाल उठाया कि क्या राज्य की चुनी हुई सरकार राज्यपाल की मनमर्जी पर निर्भर हो सकती है, अगर उन्हें विधेयक को अनिश्चितकाल तक रोकने की शक्ति दी जाए? मुख्य न्यायाधीश ने चेताया कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विधायी व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हो सकता है। सुनवाई में राज्यपाल की भूमिका, उनके विवेकाधिकार और संविधान के अनुच्छेद 200 पर गहन चर्चा हुई।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी राय, अनुच्छेद 143(1) के तहत भेजा अभूतपूर्व संदर्भ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से विधेयकों पर समयसीमा के संदर्भ में राय मांगी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘माना गया अनुमोदन’ की अवधारणा को लेकर उठाया गया है, जिसे राष्ट्रपति ने संविधान के विपरीत बताया है।

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