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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: चयन प्रक्रिया रद्द होने के बाद भी “निर्दोष” सहायक शिक्षक फिलहाल रहेंगे पद पर, दिसंबर तक नई भर्ती पूरी करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सहायक शिक्षकों को अस्थायी राहत देते हुए कहा है कि जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, वे फिलहाल अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 31 मई 2025 तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर, पूरी चयन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी की जाए।

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बंगाल सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी सीबीआई जांच की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अतिरिक्त पदों और शिक्षक भर्ती घोटाले में कैबिनेट निर्णयों की जांच नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘योग्य’ शिक्षकों की रक्षा का संकल्प लिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही।

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