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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि तक एक्जीटपोल और उनके परिणाम प्रकाशित-प्रसारित करना प्रतिबंधित

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 के मद्देनजर अधिसूचित अवधि तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क के प्रावधानों के तहत एक्जीटपोल आयोजित करना और उसका परिणाम प्रकाशित तथा प्रसारित करना प्रतिबंधित किया है।

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