अब FIR और पुलिस रिकॉर्ड से हटेगा जाति का उल्लेख और राजनीतिक अथवा सामाजिक उद्देश्यों से जाति के नाम पर रैलियों, सभाओं पर प्रतिबंध
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब FIR, गिरफ्तारी मेमो और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख नहीं होगा। केवल SC/ST अत्याचार निवारण कानून में ही जाति लिखना अनिवार्य रहेगा।
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