खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा प्रस्तावित रेल लाइन के आसपास भूमि की बिक्री पर रोक
बलौदाबाजार। शहर के विकास की दिशा में तीन अहम योजनाओं जैसे रेलवे लाइन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और हाईटेक बस स्टैंड को लेकर प्रशासन ने गंभीर कदम उठाए हैं। इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कलेक्टर के आदेश के बाद अब तहसीलदार द्वारा दावा-आपत्ति हेतु भूमि का इश्तेहार जारी किया गया है। इसके साथ ही जिन गांवों से रेलवे लाइन गुजरेगी, जहां बस स्टैंड बनाया जाएगा या जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित है, वहां के आसपास की जमीन की खरीदी-बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है।
प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य न केवल इन तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि सुनिश्चित करना है, बल्कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और कानूनी दायरे में संफन करना भी है। शहर से लगे ग्राम परसाभदेर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु खसरा नंबर 513 में कुल 1.9200 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 1.200 हेक्टेयर भूमि को इस परियोजना के लिए आवंटित करने की मांग की गई है।
यह प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बलौदाबाजार के माध्यम से जांच हेतु न्यायालय में विचाराधीन है। इसी प्रकार हाईटेक बस स्टैंड निर्माण के लिए भी कुल 1.9200 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 0.720 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसे जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बलौदाबाजार को भेजा गया है। रेलवे लाइन परियोजना को लेकर भी प्रशासन सतर्कता से काम कर रहा है।
प्रस्तावित मार्ग से गुजरने वाले गांवों की भूमि का निरीक्षण जारी है, ताकि आवश्यकता अनुसार अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। भूमि की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दी गई है।यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन परियोजनाओं की राह में कोई कानूनी या व्यावसायिक अड्चन न आए। इन तीनों योजनाओं को बलौदाबाजार के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम है, वहीं नया बस स्टैंड यातायात सुविधा को बेहतर बनाएगा। साथ ही रेलवे लाइन से क्षेत्र में आवागमन और व्यापार को नई गति मिलेगी। प्रशासन की इस पहल को क्षेत्र के समग्र विकास की दृष्टि से मील का पत्थर माना जा रहा है।
दावा-आपत्ति के लिए इस्तेहार जारी: एसडीएम
बस स्टैंड और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आबंटित भूमि के लिए दावा-आपत्ति के लिए इस्तेहार जारी कर दिया गया है। इन दोनों जगहों के अलावा रेलवे लाइन से गुजरने वाली गांवों की जमीन पर खरीदी बिक्री पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है।
इन गांवों में भूमि क्रय विक्रय पर लगाई रोक।
कलेक्टर ने आदेश जारी कर खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा प्रस्तावित नई रेलवे लाइन के संभावित अभिसरण क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की भूमि पर क्रय-विक्रय सहित अन्य सभी लाभप्रद कार्यों पर रोक लगा दी है। यह रोक बलौदाबाजार तहसील के ग्राम ताराशिव, अमलकुंडा, मिश्राईनडीह, भदरा, सुढ़ेली, सेमराडीह, खैदा, बिटकुली, छुईहा, पनगांव, मगरचबा, संकरी, गौड़खपरी, दशरमा, रिसदा, पुरान, ठेलकी, खम्हरिया, चांपा, पौसरी तथा पलारी तहसील के ग्राम सैहा, गुमा, गितकेरा, औरांसी, अमलीडीह, पुचरुंगपुर, छिराही, गाढ़ाभाठा, सरकीपार, खपरी, परसवानी, छेरकाडीह, रेंगाडीह, मुसबाडीह और जारा की भूमि पर लागू होगी। आदेश के तहत इन गांवों में अब भूमि का क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन, निर्माण तथा अन्य लाभकारी कार्य प्रतिबंधित रहेंगे।
