एक ही जमीन पर दर्ज परिवारों को अलग-अलग मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ
रायपुर, 14 सितंबर 2025। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दिशा-निर्देशों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार यदि एक ही भूमि खाता (सिंगल लैण्डहोल्डिंग) में कई किसान परिवारों के नाम दर्ज हैं, तब भी प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता अलग-अलग प्राप्त होगी। यह लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जो योजना की पात्रता शर्तों के अंतर्गत आते हैं। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
योजना की परिभाषा के अनुसार ‘किसान परिवार’ का अर्थ पति-पत्नी और उनके अवयस्क बच्चों से है। इस आधार पर यदि एक ही भूमि खाते से कई परिवार जुड़े हुए हैं, तो योजना का लाभ खाता संख्या से नहीं बल्कि परिवार इकाई के आधार पर तय होगा। इसका अर्थ यह है कि एक ही भूमि खाते को साझा करने वाले अलग-अलग परिवार भी स्वतंत्र रूप से यह सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देशभर के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत हर पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो तीन समान किश्तों में वितरित होती है। प्रत्येक किश्त 2,000 रुपये की होती है। फरवरी 2025 में इस योजना की 20वीं किस्त जारी की गई थी, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के 25 लाख 47 हजार किसानों को कुल 553 करोड़ 34 लाख रुपये की सम्मान निधि प्रदान की गई थी। यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक सहारा देती है, बल्कि उनकी आजीविका को स्थिर बनाने में भी सहायक है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और जिलों को निर्देशित किया है कि कोई भी पात्र किसान परिवार इस योजना से वंचित न रहे। इसके लिए पात्रता की नियमित जाँच की जा रही है और नए लाभार्थियों को लगातार जोड़ा जा रहा है। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस योजना का लाभ सभी किसानों को उपलब्ध नहीं है।
सरकार ने कुछ श्रेणियों को योजना से बाहर रखा है। इनमें सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के वर्तमान और पूर्व धारक, सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों तथा विभागों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर), 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी और आयकरदाता परिवार भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
इस प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक छोटे और सीमांत किसान परिवारों को ही प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध हो। साझा भूमि खातों से जुड़े परिवारों को अलग-अलग लाभ देने का प्रावधान इस योजना की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। यह न केवल किसानों के आर्थिक संबल को मजबूत करता है, बल्कि ग्रामीण भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना को भी सुदृढ़ बनाने में योगदान देता है।